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Lakhimpur Kheri News: मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को उम्रकैद

Sun, 01 Sep 2024 02:17 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2024 02:17 AM IST
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Life imprisonment to the person who brutalized an innocent child
लखीमपुर खीरी। छह साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में एडीजे पूनम सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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27 मई 2017 की दोपहर तीन बजे धौरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली छह साल की मासूम बच्ची को पहाड़ियापुर लोनियापुरवा निवासी सुदेश चौहान रास्ते से पकड़ ले गया था। काफी देर बाद भी वापस नहीं आने पर घरवालों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 29 मई 2017 को एक गांव के प्रधान से उसे बच्ची की खबर मिली। बच्ची उसके सुपुर्द कर दी गई।
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बच्ची ने रोते हुए पूरा हाल बताया। मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता, उसके पिता और बहन के अलावा डॉ. मीनाक्षी चौधरी, सीओ निष्ठा उपध्याय, निर्मल सिंह बिष्ट, पीपी सिंह, राकेश बहादुर सिंह और डॉ. नितिन पंत की गवाही दर्ज कराई थी। पीड़िता की कम उम्र को देखते हुए एडीजीसी ने फांसी की सजा की मांग की थी।
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