फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Husband gets 10 years' imprisonment in dowry death case

Lakhimpur Kheri News: दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद

Sat, 01 Nov 2025 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 01 Nov 2025 12:43 AM IST
विज्ञापन
Husband gets 10 years' imprisonment in dowry death case
लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करते हुए उसको मौत के घाट उतारने के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। एडीजे शैलोज चंद्रा ने फैसला सुनाते हुए दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जुलाई 2019 को वादी मुकदमा प्रकाशचंद्र ने अपनी बेटी भानमती की शादी धूमधाम से नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खरगपुर बिलरिया निवासी रूपेश के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अतिरिक्त दहेज के लिए भानमती को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान 29 दिसंबर, 2020 की रात भानुमति की पीटकर हत्या कर दी गई। इसमें प्रकाशचंद्र ने पति रूपेश के साथ ही सास संगीता, ससुर गंगाराम, जेठ सर्वेश उर्फ सुरेश और देवर मुकेश, ननद सोनम और जेठानी पम्मी को नामजद किया था।
विज्ञापन

पुलिस ने केवल सास संगीता, ससुर गंगाराम और पति रूपेश का चालान किया था। बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अदालती सुनवाई के बाद 11 जनवरी 2024 को अदालत ने क्लीन चिट पाए आरोपियों को फिर से तलब कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे शैलोज चंद्रा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति रूपेश कुमार को 10 साल के कठोर कारावास और 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया है। बाकी सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed