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आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के आदेश
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लखीमपुर खीरी। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत आर्थिक संकट से जूझ रहे नागरिकों को आर्थिक मदद देने का सरकार ने एलान किया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भुखमरी का सामना कर रहे, इलाज कराने में आर्थिक तंगी और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उचित तरीके से अंत्येष्टि कराने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद देने का निर्णय किया हैै।
डीएम ने बताया कि आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी परिवार अथवा सदस्य को भुखमरी, बीमारी से इलाज में परेशानी और अंत्येष्टि करने में असमर्थता की स्थिति न हो इसके लिए शासन ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो, जिसके लिए उस परिवार को ग्राम पंचायत तत्काल एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति एवं परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई ग्रामीण बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं हैैं और उसका आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड नहीं बना है, तो उसे तत्काल इलाज के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से दो हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। डीएम ने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए धनराशि नहीं है, तो ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को पांच हजार रुपये की धनराशि अंत्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव अपनी पंचायत में ऐसे परिवारों के बारे में सूचना एकत्र करके जरूरतमंदों को धनराशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराएंगे।
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डीएम ने बताया कि आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी परिवार अथवा सदस्य को भुखमरी, बीमारी से इलाज में परेशानी और अंत्येष्टि करने में असमर्थता की स्थिति न हो इसके लिए शासन ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो, जिसके लिए उस परिवार को ग्राम पंचायत तत्काल एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति एवं परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई ग्रामीण बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं हैैं और उसका आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड नहीं बना है, तो उसे तत्काल इलाज के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से दो हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। डीएम ने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए धनराशि नहीं है, तो ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को पांच हजार रुपये की धनराशि अंत्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव अपनी पंचायत में ऐसे परिवारों के बारे में सूचना एकत्र करके जरूरतमंदों को धनराशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराएंगे।
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