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सात साल पुराने मामले में गोला विधायक अरविंद गिरि ने दर्ज कराए बयान

Thu, 25 Aug 2022 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Aug 2022 01:24 AM IST
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gala mla recorded statement
लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को सात साल पहले मारने-पीटने के एक मामले में आरोपी गोला विधायक अरविंद गिरि समेत पांच लोगों ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 313 के अधीन अपने जवाब दर्ज कराए।
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एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश रामेन्द्र सिंह ने मामले को बचाव पक्ष की सफाई और सबूत पेश करने और बहस के लिए नियत कर दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कपिल कटियार ने बताया कि पांच जून 2015 को गोला के लक्ष्मीनगर की रहने वाली अनुसूचित जाति की गीता देवी ने गोला विधायक अरविंद गिरि समेत कई लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। अभियोजन अपने गवाह पेश कर चुका है। बुधवार को आरोपी विधायक अरविंद गिरि समेत सभी आरोपियों के सीआरपीसी की धारा 313 के अधीन बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने मुकदमे को अब आरोपियों के सफाई सबूत और बहस के लिए नियत कर दिया है। संवाद
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