फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Four attackers including father-son were punished after 28 years

Lakhimpur Kheri News: पिता-पुत्र समेत चार हमलावरों को 28 साल बाद हुई सजा

Sat, 20 May 2023 12:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 20 May 2023 12:05 AM IST
विज्ञापन
Four attackers including father-son were punished after 28 years
लखीमपुर खीरी। मारपीट के 28 साल पुराने मामले में एसीजेएम मोना सिंह ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने क्रॉस केस के मामले में दोनों पक्षों के हमलावरों को दोषी पाया है, जिन्हें डेढ़- डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि सुनवाई के दौरान ही चार आरोपियों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन

सहायक अभियोजन अधिकारी केपी सिंह ने बताया हैदराबाद थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी बाबू खान और समीउल्ला खान के बीच में पुरानी अदावत चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर पांच अक्टूबर 1995 की सुबह 8:00 बजे दोनों पक्षों के बीच फिर लाठियां चली थीं, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। चोटिल अजीज खान की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए समीउल्लाह खान, फहीम खान, उस्मान खान और हबीब खान को नामजद मुलजिम बनाया गया था तो दूसरी ओर बाबू खान, अजीज खान, जनाब खान और रहीस खान को आरोपित किया गया था।
विज्ञापन

28 सालों तक चली मुकदमे बाजी के दौरान जनाब खान और रईस खान की मौत हो गई तो दूसरे पक्ष के उस्मान खान और हबीब खान भी दिवंगत हो गए थे। दोनों पक्षों की और से दो दो आरोपी की सुनवाई चल रही थी जिसमें एक पक्ष की ओर से एपीओ केपी सिंह तो दूसरे पक्ष की ओर से एपीओ प्रदीप कुमार ने मोना सिंह की अदालत में प्रभावी तरीके से अपने पक्ष रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने अपने फैसले में दोनों पक्षों के जीवित बचे दो दो आरोपियों को दोषी पाते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सभी पर पर डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed