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Lakhimpur Kheri News: जानलेवा हमले में पूर्व पति को सात वर्ष की कैद
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लखीमपुर खीरी। अपनी पूर्व पत्नी को गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले पति को एडीजे रामेंद्र कुमार ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम परागी पुरवा में रहने वाली लीलावती को उसके पूर्व पति शारदा प्रसाद ने छोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। 27 सितंबर 2016 की दोपहर जिला सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के ख्वांभीपुरवा निवासी शारदा प्रसाद अपनी पूर्व पत्नी लीलावती के घर में घुसकर तमंचे से गोली मार दी थी।
मौके पर ही चीख पुकार और शोरगुल होने पर पड़ोसियों ने पकड़ लिया था। तमंचे सहित आरोपी शारदा प्रसाद को पुलिस को सौंपा गया था। सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे रामेंद्र कुमार ने पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी शारदा प्रसाद को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम परागी पुरवा में रहने वाली लीलावती को उसके पूर्व पति शारदा प्रसाद ने छोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। 27 सितंबर 2016 की दोपहर जिला सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के ख्वांभीपुरवा निवासी शारदा प्रसाद अपनी पूर्व पत्नी लीलावती के घर में घुसकर तमंचे से गोली मार दी थी।
मौके पर ही चीख पुकार और शोरगुल होने पर पड़ोसियों ने पकड़ लिया था। तमंचे सहित आरोपी शारदा प्रसाद को पुलिस को सौंपा गया था। सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे रामेंद्र कुमार ने पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी शारदा प्रसाद को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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