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53 कर्मियों के आश्रितों को मिलेगी 30-30 लाख की अनुग्रह राशि
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पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना से मौत का मामला
लखीमपुर खीरी। जनपद में पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों की कोरोना संक्रमण से मौत होने के मामले में शासन ने कुल 54 कर्मचारियों/ अधिकारियों के आवेदनों को स्वीकृत किया है, जिनके आश्रितों को धनराशि का भुगतान करने के लिए शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास धनराशि भेज दी है।
जनपद में 19 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया गया था, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से कई विभागों के कर्मचारियों की मौत हुई थी। सरकार ने शासनादेश में संशोधन कराने के बाद कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार हुए कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए आवेदन मांगे थे।
अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए कुल 91 आवेदन पत्र जमा हुए थे, जिसमें 46 आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र पाते हुए अनुग्रह राशि के भुगतान की संस्तुति की गई थी। शेष 45 आवेदनों को आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट अपलोड न किए जाने के कारण अपात्र किया गया था, जिसमें छह आवेदन डबल होने के कारण निरस्त किए गए थे। इसके बाद कुछ प्रकरणों में परिजनों ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवेदन को स्वीकार करने की मांग की थी। लिहाजा प्रकरणों का राज्य स्तर पर परीक्षण किया गया, जिसमें 10 प्रकरणों में पुन: विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें पांच प्रकरण बेसिक शिक्षा विभाग, दो प्रकरण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, एक प्रकरण पशुपालन एवं डेयरी विभाग, एक प्रकरण सिंचाई विभाग और एक प्रकरण ऊर्जा विभाग का था।
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जिला प्रशासन की जांच में 10 आवेदनों में से आठ आवेदन पात्र पाए गए हैं, जिनकी संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इस तरह कुल 54 आवेदनों को पात्र करार देते हुए इनके आश्रित परिजनों को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
एक स्वीकृत आवेदन को निरस्त करने की संस्तुति
अनुग्रह राशि के लिए स्वीकृत हुए कुल 54 आवेदनों में से एक आवेदन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए डीपीआरओ ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। इस मामले में बताया गया है कि जिला पंचायत के मृतक कर्मचारी समर बहादुर सिंह को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जमा किया गया था, जबकि उसके परिवार में पत्नी व बच्चे नहीं हैं। इसलिए इस आवेदन को निरस्त करने की संस्तुति की गई है। लिहाजा इस आवेदन के निरस्त होने की दशा में कुल 53 लाभार्थी बचेंगे।
पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले कर्मियों की कोविड संक्रमण से हुई मौत के मामले में उनके परिजन को अनुग्रह राशि देने के लिए शासन नेे राज्य निर्वाचन आयोग को 606 करोड़ रुपये दिए हैं। जनपद के 53 लाभार्थियों को 30-30 लाख रुपये की दर से कुल 15.90 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आश्रितों के खातों में भुगतान भेजने की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी।
- सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ
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लखीमपुर खीरी। जनपद में पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों की कोरोना संक्रमण से मौत होने के मामले में शासन ने कुल 54 कर्मचारियों/ अधिकारियों के आवेदनों को स्वीकृत किया है, जिनके आश्रितों को धनराशि का भुगतान करने के लिए शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास धनराशि भेज दी है।
जनपद में 19 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया गया था, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से कई विभागों के कर्मचारियों की मौत हुई थी। सरकार ने शासनादेश में संशोधन कराने के बाद कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार हुए कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए आवेदन मांगे थे।
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अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए कुल 91 आवेदन पत्र जमा हुए थे, जिसमें 46 आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र पाते हुए अनुग्रह राशि के भुगतान की संस्तुति की गई थी। शेष 45 आवेदनों को आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट अपलोड न किए जाने के कारण अपात्र किया गया था, जिसमें छह आवेदन डबल होने के कारण निरस्त किए गए थे। इसके बाद कुछ प्रकरणों में परिजनों ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवेदन को स्वीकार करने की मांग की थी। लिहाजा प्रकरणों का राज्य स्तर पर परीक्षण किया गया, जिसमें 10 प्रकरणों में पुन: विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें पांच प्रकरण बेसिक शिक्षा विभाग, दो प्रकरण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, एक प्रकरण पशुपालन एवं डेयरी विभाग, एक प्रकरण सिंचाई विभाग और एक प्रकरण ऊर्जा विभाग का था।
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जिला प्रशासन की जांच में 10 आवेदनों में से आठ आवेदन पात्र पाए गए हैं, जिनकी संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इस तरह कुल 54 आवेदनों को पात्र करार देते हुए इनके आश्रित परिजनों को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
एक स्वीकृत आवेदन को निरस्त करने की संस्तुति
अनुग्रह राशि के लिए स्वीकृत हुए कुल 54 आवेदनों में से एक आवेदन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए डीपीआरओ ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। इस मामले में बताया गया है कि जिला पंचायत के मृतक कर्मचारी समर बहादुर सिंह को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जमा किया गया था, जबकि उसके परिवार में पत्नी व बच्चे नहीं हैं। इसलिए इस आवेदन को निरस्त करने की संस्तुति की गई है। लिहाजा इस आवेदन के निरस्त होने की दशा में कुल 53 लाभार्थी बचेंगे।
पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले कर्मियों की कोविड संक्रमण से हुई मौत के मामले में उनके परिजन को अनुग्रह राशि देने के लिए शासन नेे राज्य निर्वाचन आयोग को 606 करोड़ रुपये दिए हैं। जनपद के 53 लाभार्थियों को 30-30 लाख रुपये की दर से कुल 15.90 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आश्रितों के खातों में भुगतान भेजने की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी।
- सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ