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पड़ोसी की हत्या में उम्रकैद
लखीमपुर खीरी।
Updated Tue, 26 Apr 2016 11:30 PM IST
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murder
- फोटो : amar ujala
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जमीन के लालच में पड़ोसी की निर्मम हत्या करने के मामले में विशेष अपर जिला जज मोहम्मद अशरफ अंसारी ने हत्याभियुक्त को दोषी पाया है। उन्होंने हत्याभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के गांव कुकरा निवासी रामचंद्र की जमीन पर उसके पड़ोसी साहबलाल की नीयत खराब थी। आरोप है कि एक अगस्त 2011 की रात करीब 10-30 बजे बरसात के दौरान हत्यारोपी साहबलाल ने बगौड़ी (छोटी कुल्हाड़ी) से रामचंद्र पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए रामचंद्र की निर्ममता से हत्या कर दी। शोरगुल पर मृतक की पुत्री सोमवती और विद्यावती ने शोर मचाया तो हत्यारोपी फरार हो गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अहिबरनलाल, सोमवती, विद्यावती, डॉ. अखिलेश खरे, एसआई रामप्रकाश शैलेश एसआई राजेश सिंह की गवाही पेश हुई। हत्यारोपी ने बचाव पक्ष रखते हुए झूठा फंसाने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हत्यारोपी साहबलाल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्यारोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के गांव कुकरा निवासी रामचंद्र की जमीन पर उसके पड़ोसी साहबलाल की नीयत खराब थी। आरोप है कि एक अगस्त 2011 की रात करीब 10-30 बजे बरसात के दौरान हत्यारोपी साहबलाल ने बगौड़ी (छोटी कुल्हाड़ी) से रामचंद्र पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए रामचंद्र की निर्ममता से हत्या कर दी। शोरगुल पर मृतक की पुत्री सोमवती और विद्यावती ने शोर मचाया तो हत्यारोपी फरार हो गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अहिबरनलाल, सोमवती, विद्यावती, डॉ. अखिलेश खरे, एसआई रामप्रकाश शैलेश एसआई राजेश सिंह की गवाही पेश हुई। हत्यारोपी ने बचाव पक्ष रखते हुए झूठा फंसाने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हत्यारोपी साहबलाल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्यारोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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