फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Husband and mother to ten years imprisonment, fines

पति और सास को दस साल की कैद, जुर्माना 

Sat, 30 Jul 2016 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी। Updated Sat, 30 Jul 2016 11:39 PM IST
विज्ञापन
Husband and mother to ten years imprisonment, fines
अदालत का फैसला
दहेज के लिए विवाहिता की कर दी थी हत्या
विज्ञापन

दहेज की मांग के चलते विवाहिता को मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे बाबूराम ने पति और सास को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

अभियोजन पक्ष रखते हुए श्रीपाल जायसवाल ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर गोकुल निवासी उत्तम कुमार ने बेटी राजकुमारी की शादी भीरा थाना क्षेत्र के कस्बा बिजुआ निवासी आलोक कुमार के साथ पांच नवंबर 2006 को की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग के चलते विवाहिता को ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 17 जून 2012 को राजकुमारी की संदिग्ध हालात में आग लगने से मौत हो गई। इस मामले में मृतका के पिता उत्तम ने पति आलोक, सास राजू देवी सहित छह ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आलोक, राजू देवी और एक अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालती सुनवाई के दौरान एक अन्य की ओर से नाबालिग होने की दलील को मंजूर करते हुए उसकी फाइल अलग सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। एडीजे बाबूराम ने इस मामले में दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद पति आलोक और सास राजू देवी को दहेज हत्या के लिए दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed