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पति को दस साल की कैद, जुर्माना भी
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:05 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र
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लखीमपुर खीरी।
अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे नवनीत गिरि ने पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बिझौली निवासी भूपेंद्र सिंह ने अपनी बहन सविता की शादी फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी संदीप के साथ की थी। शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति संदीप और ससुरालवाले सविता को अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते मारने-पीटने लगे। आरोपी उसे खाना-कपड़ा भी नही देते थे। इसी बीच चार अक्तूबर 2015 को भूपेंद्र को बहन सविता के साथ मारपीट व उत्पीड़न की शिकायत मिली। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे वहां सविता की लाश मिली थी। इस मामले में पति संदीप सास मुन्नी के साथ ही ससुराल की पूनम, पूजा, प्रतिभा, राजेश्वर और दिनेश को नामजद किया था, लेकिन पुलिस ने केवल संदीप और मुन्नी के खिलाफ ही चार्जशीट लगाई थी। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश कई गवाह मुकर गए थे, लेकिन शादी के सात साल के भीतर ही विवाहिता की संदिग्ध हालत में मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि दहेज मृत्यु के मामले में अभियुक्त को ही खुद को बेदाग साबित करना होगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे नवनीत गिरि ने पति संदीप को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपयेका जुर्माना लगाया गया है। जबकि सास मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
दहेज हत्या में आरोपी पति गिरफ्तार
ममरी।
हैदराबाद थाना क्षेत्र के दतेली गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया है।
दतेली गांव निवासी शैलेंद्र पांडे की पत्नी नंदनी देवी उर्फ गीता देवी (22) की 20 को संदिग्ध हालत में आग से जलकर मौत हो गई थी। मृतका के पिता जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी सिकंदरपुर थाना हरगांव सीतापुर ने ससुराल वालों पर बेटी को दहेज की खातिर जान से मार डालने का आरोप लगाते हुए पति शैलेंद्र पांडे, ससुर राजेश पांडे व सास के खिलाफ दहेज हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीओ मोहम्मदी विजय आनंद के निर्देश पर एक आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया गया है जबकि सास, ससुर दो आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
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अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे नवनीत गिरि ने पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बिझौली निवासी भूपेंद्र सिंह ने अपनी बहन सविता की शादी फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी संदीप के साथ की थी। शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति संदीप और ससुरालवाले सविता को अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते मारने-पीटने लगे। आरोपी उसे खाना-कपड़ा भी नही देते थे। इसी बीच चार अक्तूबर 2015 को भूपेंद्र को बहन सविता के साथ मारपीट व उत्पीड़न की शिकायत मिली। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे वहां सविता की लाश मिली थी। इस मामले में पति संदीप सास मुन्नी के साथ ही ससुराल की पूनम, पूजा, प्रतिभा, राजेश्वर और दिनेश को नामजद किया था, लेकिन पुलिस ने केवल संदीप और मुन्नी के खिलाफ ही चार्जशीट लगाई थी। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश कई गवाह मुकर गए थे, लेकिन शादी के सात साल के भीतर ही विवाहिता की संदिग्ध हालत में मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि दहेज मृत्यु के मामले में अभियुक्त को ही खुद को बेदाग साबित करना होगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे नवनीत गिरि ने पति संदीप को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपयेका जुर्माना लगाया गया है। जबकि सास मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
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दहेज हत्या में आरोपी पति गिरफ्तार
ममरी।
हैदराबाद थाना क्षेत्र के दतेली गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया है।
दतेली गांव निवासी शैलेंद्र पांडे की पत्नी नंदनी देवी उर्फ गीता देवी (22) की 20 को संदिग्ध हालत में आग से जलकर मौत हो गई थी। मृतका के पिता जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी सिकंदरपुर थाना हरगांव सीतापुर ने ससुराल वालों पर बेटी को दहेज की खातिर जान से मार डालने का आरोप लगाते हुए पति शैलेंद्र पांडे, ससुर राजेश पांडे व सास के खिलाफ दहेज हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीओ मोहम्मदी विजय आनंद के निर्देश पर एक आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया गया है जबकि सास, ससुर दो आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
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