फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   court order for arrest of CO for not coming to court for testimony

Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म के मामले में गवाही के लिए कोर्ट न आने पर सीओ की गिरफ्तारी के आदेश

Sat, 08 Jul 2023 04:39 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 08 Jul 2023 04:39 PM IST
सार

संपूर्णानगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोपी जिला जेल में बंद है। इस मामले में तत्कालीन सीओ को कई बार गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अदालत नहीं आए। 

विज्ञापन
court order for arrest of CO for not coming to court for testimony
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लखीमपुर खीरी जनपद में अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में अदालत के आदेश के बाद भी गैरहाजिर रहने पर एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने पलिया के तत्कालीन सीओ संजय नाथ तिवारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

विज्ञापन


एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र में युवक उत्तम कुमार ने मासूम बच्ची के साथ सन 2021 में दुष्कर्म किया था। आरोपी उत्तम जिला जेल में बंद है। इस मामले में तत्कालीन सीओ संजय नाथ तिवारी को गवाही के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन वह नहीं आए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- 'तेरे लिए जान भी दे दूंगा': प्रेमी ने किया नदी में कूदने का ड्रामा, प्रेमिका ने दे दिया धक्का
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरी ओर, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। इस पर एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने अंबेडकरनगर एसपी को सीओ संजय नाथ तिवारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। संजय वहां सीओ टांडा के रूप में कार्यरत हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed