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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म के मामले में गवाही के लिए कोर्ट न आने पर सीओ की गिरफ्तारी के आदेश
Sat, 08 Jul 2023 04:39 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 08 Jul 2023 04:39 PM IST
सार
संपूर्णानगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोपी जिला जेल में बंद है। इस मामले में तत्कालीन सीओ को कई बार गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अदालत नहीं आए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
लखीमपुर खीरी जनपद में अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में अदालत के आदेश के बाद भी गैरहाजिर रहने पर एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने पलिया के तत्कालीन सीओ संजय नाथ तिवारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
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एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र में युवक उत्तम कुमार ने मासूम बच्ची के साथ सन 2021 में दुष्कर्म किया था। आरोपी उत्तम जिला जेल में बंद है। इस मामले में तत्कालीन सीओ संजय नाथ तिवारी को गवाही के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन वह नहीं आए।
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दूसरी ओर, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। इस पर एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने अंबेडकरनगर एसपी को सीओ संजय नाथ तिवारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। संजय वहां सीओ टांडा के रूप में कार्यरत हैं।