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मोबाइल टावर लगा रही कंपनी को दी काम रोकने की नोटिस
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पलियाकलां (लखीमपुर खीरी)। नेपाल से सटे भारतीय थारू गांवों में गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर मोबाइल टावर लगाने के मामले को तहसीलदार पलिया ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निजी कंपनी को नोटिस जारी करते हुए काम रोकने के लिए कहा है। साथ ही कंपनी के लोगों को प्रपत्र दिखाने के लिए तलब किया है।
आदिवासी थारू जनजाति क्षेत्र में गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन है। जिसको आदिवासियों को जीविकापार्जन के लिए पट्टों के रूप में दिया गया था। बताया जाता है कि गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर किसी तरह का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। यहां टावर लगाने के मामले में तहसीलदार पलिया आशीष कुमार सजग दिखाई दिए और गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर निजी कंपनी के टावर लगने के मामले को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को काम रोकने की नोटिस दी है। साथ ही उनको कार्यालय तलब कर प्रपत्र दिखाने को कहा है।
बताया जा रहा है कि कार्यदायी संस्था के पास कोई लीज प्रपत्र हैं जो उस जमीन के मालिक ने की है। इसमें 29 साल का एग्रीमेंट बताया जा रहा है। जबकि इस जमीन को किसी को व्यवसायीकरण के लिए देना अवैध है। ऐसा होने पर प्रशासन उस व्यक्ति का पट्टा निरस्त कर सकता है।
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गवर्मेंट ग्रांट एक्ट के तहत दी गई जमीन पर एक निजी कंपनी के टावर लगाने की जानकारी हुई थी जिस पर लेखपास से नोटिस भेजकर काम को रुकवा दिया गया है। संस्था के लोगों को अनुमति पत्र दिखाने के लिए तलब किया है। नियमों के विपरीत कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। इस जमीन पर लीज एग्रीमेंट अवैध है अगर ऐसा मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
-आशीष कुमार, तहसीलदार, पलियाकलां
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आदिवासी थारू जनजाति क्षेत्र में गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन है। जिसको आदिवासियों को जीविकापार्जन के लिए पट्टों के रूप में दिया गया था। बताया जाता है कि गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर किसी तरह का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। यहां टावर लगाने के मामले में तहसीलदार पलिया आशीष कुमार सजग दिखाई दिए और गवर्मेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर निजी कंपनी के टावर लगने के मामले को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को काम रोकने की नोटिस दी है। साथ ही उनको कार्यालय तलब कर प्रपत्र दिखाने को कहा है।
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बताया जा रहा है कि कार्यदायी संस्था के पास कोई लीज प्रपत्र हैं जो उस जमीन के मालिक ने की है। इसमें 29 साल का एग्रीमेंट बताया जा रहा है। जबकि इस जमीन को किसी को व्यवसायीकरण के लिए देना अवैध है। ऐसा होने पर प्रशासन उस व्यक्ति का पट्टा निरस्त कर सकता है।
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गवर्मेंट ग्रांट एक्ट के तहत दी गई जमीन पर एक निजी कंपनी के टावर लगाने की जानकारी हुई थी जिस पर लेखपास से नोटिस भेजकर काम को रुकवा दिया गया है। संस्था के लोगों को अनुमति पत्र दिखाने के लिए तलब किया है। नियमों के विपरीत कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। इस जमीन पर लीज एग्रीमेंट अवैध है अगर ऐसा मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
-आशीष कुमार, तहसीलदार, पलियाकलां