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Lakhimpur Kheri News: हीरे की अंगूठी का बदला रंग, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

Sun, 05 May 2024 02:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 05 May 2024 02:37 AM IST
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Change in color of diamond ring, lawsuit on court order
लखीमपुर खीरी। शहर के मोतीनगर के अधिवक्ता आशीष वर्मा ने डीसी रोड स्थित तनिष्क शोरूम के मैनेजर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 28 मई 2023 को सगाई के लिए अंगूठी खरीदी थी। फर्म ने 18 कैरेट सोने की अंगूठी में डायमंड व रूबी लगी होना बताकर बिक्री की थी। आरोप है कि करीब दो महीने बाद अंगूठी का कलर बदल गया। 31 अक्टूबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई तो मैनेजर ने किसी केमिकल के उपयोग करने से अंगूठी के रंग में बदलाव की बात कही।
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आरोप है कि 18 कैरेट के बजाए 17 कैरेट की अंगूठी दी गई। कार्रवाई न होते देख पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
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इधर, तनिष्क शोरूम के मालिक विनय अग्रवाल ने बताया कि उक्त ग्राहक ने किसी केमिकल का उपयोग किया है। इस कारण अंगूठी का कलर बदल गया। ग्राहक से अंगूठी की जांच करने के बाद दुरुस्त कराने की बात कही गई, लेकिन वह नहीं माने।
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