{"_id":"6abd5da5eaa043db880ddad9","slug":"explained-the-pocso-act-and-gave-information-about-good-touch-and-bad-touch-lakhimpur-news-c-120-1-lkh1009-186384-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lakhimpur Kheri News: पॉक्सो एक्ट समझाया, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lakhimpur Kheri News: पॉक्सो एक्ट समझाया, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी
Thu, 01 Oct 2026 12:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
जीजीआईसी में जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को जानकारी देती न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा शर्मा।
लखीमपुर खीरी। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा शर्मा ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में लागू पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कानून में मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष प्रावधान और त्वरित सुनवाई की व्यवस्था है। यह कानून बालक और बालिका दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्राओं को गुड टच-बैड टच के बारे में समझाया और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से किसी भी असहज स्थिति या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल अभिभावक, शिक्षक या संबंधित हेल्पलाइन को देने के लिए कहा।
विज्ञापन
कार्यक्रम में छात्राओं ने पॉक्सो एक्ट और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके जवाब दिए। प्रधानाचार्य ने छात्राओं से अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय तुरंत जानकारी देने को कहा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में लागू पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कानून में मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष प्रावधान और त्वरित सुनवाई की व्यवस्था है। यह कानून बालक और बालिका दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
विज्ञापन
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्राओं को गुड टच-बैड टच के बारे में समझाया और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से किसी भी असहज स्थिति या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल अभिभावक, शिक्षक या संबंधित हेल्पलाइन को देने के लिए कहा।
विज्ञापन
कार्यक्रम में छात्राओं ने पॉक्सो एक्ट और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके जवाब दिए। प्रधानाचार्य ने छात्राओं से अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय तुरंत जानकारी देने को कहा।