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Lakhimpur Kheri News: नो मैपिंग के 2.48 लाख मतदाताओं को नोटिस, वर्ष 2003 का मांगा ब्योरा
Mon, 12 Jan 2026 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Mon, 12 Jan 2026 11:08 PM IST
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लखीमपुर खीरी। एसआईआर में नो मैपिंग के 2.48 लाख मतदाता हैं, जिनको प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन वोटरों से 2003 मतदाता सूची का ब्योरा मांगा गया है। एसआईआर के बाद मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन हो गया है, इसमें नो मैपिंग वालों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखी तिथि पर मांगे गए विवरण के साथ पहुंचना होगा। इसके बाद ही मतदाता सूची में नाम रहेगा, नहीं तो नाम कट सकता है।
एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन पर छह फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, जिन युवाओं की एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें फॉर्म-6 का उपयोग करना होगा। सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं में किसी प्रविष्टि में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
वहीं प्रवासी भारतीय, जो विदेश में रहते हैं उन्हें फॉर्म-6ए के साथ आवश्यक अभिलेख जमा कराना होगा।
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यह देने होंगे दस्तावेज
-किसी के परिवार के नाम वर्ष 2003 की सूची में शामिल नहीं हैं तो उसे अपने नामांकन के लिए जरूरी अभिलेख एसडीएम कार्यालय में जमा कराने होंगे। पहचानपत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाणपत्र/पहचानपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज अभिलेख, राज्य/स्थानीय प्राधिकरण की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल है।
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एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन पर छह फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, जिन युवाओं की एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें फॉर्म-6 का उपयोग करना होगा। सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं में किसी प्रविष्टि में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
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वहीं प्रवासी भारतीय, जो विदेश में रहते हैं उन्हें फॉर्म-6ए के साथ आवश्यक अभिलेख जमा कराना होगा।
यह देने होंगे दस्तावेज
-किसी के परिवार के नाम वर्ष 2003 की सूची में शामिल नहीं हैं तो उसे अपने नामांकन के लिए जरूरी अभिलेख एसडीएम कार्यालय में जमा कराने होंगे। पहचानपत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाणपत्र/पहचानपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज अभिलेख, राज्य/स्थानीय प्राधिकरण की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल है।
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