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Kushinagar News: झाड़ फूंक के बहाने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी फूफा को उम्रकैद
Fri, 07 Apr 2023 05:01 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर।
Updated Fri, 07 Apr 2023 05:01 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
कुशीनगर जिले में करीब पांच साल पहले एक धर्मस्थल पर झाड़ फूंक के बहाने किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले फूफा को न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह उस समय की काफी चर्चित घटना थी।
वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने बताया कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र निवासी वादी ने तहरीर दी थी। उसमें बताया था कि 31 मई 2018 की रात आठ बजे 16 वर्षीय पुत्री को इंदल चौहान झाड़फूंक कराने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था। वह उनकी पुत्री का सगा फूफा है।
कुबेरस्थान के पास स्थित एक धर्मस्थल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। उनकी बेटी घर आई तो पूरी घटना अपनी मां से बताई। उसके बाद तुर्कपट्टी थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी इंदल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया। लिहाजा उसे आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने बताया कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र निवासी वादी ने तहरीर दी थी। उसमें बताया था कि 31 मई 2018 की रात आठ बजे 16 वर्षीय पुत्री को इंदल चौहान झाड़फूंक कराने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था। वह उनकी पुत्री का सगा फूफा है।
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कुबेरस्थान के पास स्थित एक धर्मस्थल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। उनकी बेटी घर आई तो पूरी घटना अपनी मां से बताई। उसके बाद तुर्कपट्टी थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी इंदल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया। लिहाजा उसे आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।