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Kushinagar News: हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला समेत तीन दोषी
Wed, 03 Dec 2025 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:57 AM IST
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पडरौना। अपर सत्र न्यायालय ने हाटा क्षेत्र के रामकिशुनपुर गांव में वर्ष 2011 को हुई हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी माना है। न्यायलय ने दोषी दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले एक महिला को सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के रामकिशुनपुरा गांव में वर्ष 2011 में हुई हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एसटीसी प्रथम संजीव सिंह ने सुनवाई करते हुए हाटा कोतवाली क्षेत्र के रामकिशुनपुरा निवासी शत्रुघ्न मिश्रा और जय प्रकाश मिश्रा के खिलाफ साक्ष्याें के आधार पर दोषी करार दिया है। मामले में न्यायालय ने इन दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और कुल 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक महिला अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के रामकिशुनपुरा गांव में वर्ष 2011 में हुई हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एसटीसी प्रथम संजीव सिंह ने सुनवाई करते हुए हाटा कोतवाली क्षेत्र के रामकिशुनपुरा निवासी शत्रुघ्न मिश्रा और जय प्रकाश मिश्रा के खिलाफ साक्ष्याें के आधार पर दोषी करार दिया है। मामले में न्यायालय ने इन दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और कुल 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक महिला अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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