{"_id":"67c1fae348d2bfd99706f536","slug":"life-imprisonment-to-the-person-guilty-of-murder-of-fruit-seller-kushinagar-news-c-205-1-deo1003-132985-2025-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: फल विक्रेता की हत्या के दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: फल विक्रेता की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Fri, 28 Feb 2025 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 28 Feb 2025 11:35 PM IST
विज्ञापन
पडरौना। शहर के सुभाष चौक पर फल विक्रेता की चाकू मारकर दिन-दहाड़े हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की कोर्ट ने आरोपी मुन्ना पुत्र अलाउद्दीन साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शहर के तिलक नगर निवासी विजय कुमार शुक्ल की सुभाष चौक पर फल की दुकान है। दुकान पर 29 अक्तूबर वर्ष 2016 को इनका भाई रामकुमार शुक्ल बैठे थे। इस दौरान दिन में करीब 12 बजे कसेरा टोली निवासी मुन्ना पुत्र अलाउद्दीन दुकान पर आया। रामकुमार शुक्ल ने पहले के बकाए रुपये मांगे तो विवाद कर लिया और सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विजय कुमार शुक्ल की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कोर्ट में कर दिया। इसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने आरोपी मुन्ना को दोषी करार देते उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। ि
विज्ञापन
शहर के तिलक नगर निवासी विजय कुमार शुक्ल की सुभाष चौक पर फल की दुकान है। दुकान पर 29 अक्तूबर वर्ष 2016 को इनका भाई रामकुमार शुक्ल बैठे थे। इस दौरान दिन में करीब 12 बजे कसेरा टोली निवासी मुन्ना पुत्र अलाउद्दीन दुकान पर आया। रामकुमार शुक्ल ने पहले के बकाए रुपये मांगे तो विवाद कर लिया और सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विजय कुमार शुक्ल की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कोर्ट में कर दिया। इसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने आरोपी मुन्ना को दोषी करार देते उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। ि
विज्ञापन