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Kushinagar News: बार-बार यातायात नियम का उल्लंघन करने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
Mon, 06 Jul 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Mon, 06 Jul 2026 02:18 AM IST
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पडरौना। सड़क हादसे रोकने के लिए परिवहन विभाग अब कदम उठाने की तैयारी में है। जो चालक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
अब मोबाइल पर बात करना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीड और रेड लाइट तोड़ना जैसे पांच नियमों की विशेष जांच होगी। पांच बार चालान कटने के बाद आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन फीड हो जाएगा और छठी बार उल्लंघन करते ही लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। साथ ही स्कूल वाहनों की फिटनेस और ओवरलोडिंग पर भी परिवहन विभाग की विशेष नजर रहेगी।
एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन और बार-बार उल्लंघन रोकने के निर्देश के बाद यह सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष चेकिंग अभियान में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात या मैसेज करना।
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बाइक/स्कूटी चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। कार के ड्राइवर और आगे बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी। निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना। हाईवे और स्कूल जोन में खास निगरानी आदि की मॉनिटरिंग होगी।
उन्होंने बताया कि हर चालान का रिकॉर्ड “सारथी” पोर्टल पर ऑनलाइन फीड हो रहा है। पहले पांच बार चालान कटने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा और आपको चेतावनी मिलेगी। लेकिन जैसे ही छठीं बार उसी लाइसेंस पर चालान कटेगा, सिस्टम ऑटोमैटिक लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिर आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाना होगा।
एआरटीओ ने बताया कि अभी तक मैनुअल चालान में रिकॉर्ड नहीं जुड़ पाता था, इसलिए लोग बार-बार गलती करते थे। अब क्यूआर कोड स्कैन होते ही पूरा हिस्ट्री सामने आ जाएगा। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही परिवहन विभाग ने स्कूल बस, वैन और ऑटो की चेकिंग तेज कर दी है। ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस, बिना फायर एक्सटिंग्यूशर और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर तुरंत गाड़ी सीज होगी।
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अब मोबाइल पर बात करना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीड और रेड लाइट तोड़ना जैसे पांच नियमों की विशेष जांच होगी। पांच बार चालान कटने के बाद आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन फीड हो जाएगा और छठी बार उल्लंघन करते ही लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। साथ ही स्कूल वाहनों की फिटनेस और ओवरलोडिंग पर भी परिवहन विभाग की विशेष नजर रहेगी।
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एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन और बार-बार उल्लंघन रोकने के निर्देश के बाद यह सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष चेकिंग अभियान में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात या मैसेज करना।
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बाइक/स्कूटी चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। कार के ड्राइवर और आगे बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी। निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना। हाईवे और स्कूल जोन में खास निगरानी आदि की मॉनिटरिंग होगी।
उन्होंने बताया कि हर चालान का रिकॉर्ड “सारथी” पोर्टल पर ऑनलाइन फीड हो रहा है। पहले पांच बार चालान कटने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा और आपको चेतावनी मिलेगी। लेकिन जैसे ही छठीं बार उसी लाइसेंस पर चालान कटेगा, सिस्टम ऑटोमैटिक लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिर आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाना होगा।
एआरटीओ ने बताया कि अभी तक मैनुअल चालान में रिकॉर्ड नहीं जुड़ पाता था, इसलिए लोग बार-बार गलती करते थे। अब क्यूआर कोड स्कैन होते ही पूरा हिस्ट्री सामने आ जाएगा। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही परिवहन विभाग ने स्कूल बस, वैन और ऑटो की चेकिंग तेज कर दी है। ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस, बिना फायर एक्सटिंग्यूशर और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर तुरंत गाड़ी सीज होगी।