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Kushinagar News: पाॅक्सो एक्ट मामले में क्षतिपूर्ति देने का निर्णय
Tue, 30 Sep 2025 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 30 Sep 2025 02:01 AM IST
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पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को महिला कल्याण विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पाक्सो एक्ट एक मामले में क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर की मौजूगी में 304बी के पांच और पाक्सो एक्ट के दो समेत कुल सात मामले प्रस्तुत किए गए। उसमें से 304-बी और पाक्सो एक्ट के कुल एक मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पाक्सो एक्ट के कुल एक मामलों को शासनादेश में निर्धारित मानकों के पालन में क्षतिपूर्ति देने के लिए अपात्र पाया गया। शेष छह मामलों में एफएसएल प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधत को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने निर्देश दिए। डीएम ने पाक्सो एक्ट के मामलो में पीड़िताओं को मेडिकल जांच में सहयोग करने का निर्देश दिए।
इस दौरान एसपी केशव कुमार, एडीएम वैभव मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार यादव, मनीष कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर की मौजूगी में 304बी के पांच और पाक्सो एक्ट के दो समेत कुल सात मामले प्रस्तुत किए गए। उसमें से 304-बी और पाक्सो एक्ट के कुल एक मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पाक्सो एक्ट के कुल एक मामलों को शासनादेश में निर्धारित मानकों के पालन में क्षतिपूर्ति देने के लिए अपात्र पाया गया। शेष छह मामलों में एफएसएल प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधत को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने निर्देश दिए। डीएम ने पाक्सो एक्ट के मामलो में पीड़िताओं को मेडिकल जांच में सहयोग करने का निर्देश दिए।
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इस दौरान एसपी केशव कुमार, एडीएम वैभव मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार यादव, मनीष कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।