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अर्थदंड

Sat, 04 May 2019 11:55 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 11:55 PM IST
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अर्थदंड
एक्सईएन पर 25 हजार रुपये का दंड
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तरयासुजान। विद्युत वितरण खंड सेवरही के एक्सईएन पर जनसूचना आयोग ने एक मामले में उदासीनता बरतने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने अर्थदंड की रकम तत्काल ट्रेजरी के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है।

बिजली निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला के माध्यम से विद्युत वितरण खंड सेवरही के एक्सईएन से जानकारी मांगी थी। समय से जानकारी मुहैया नहीं कराने पर उन्होंने जन सूचना आयोग से शिकायत की। आयोग ने एक्सईएन को अपना पक्ष रखने के लिए बार बार समय दिया, लेकिन वह पक्ष नहीं रखे। इसे लापरवाही मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने एक्सईएन पर 25 हजार रुपए का दंड लगाया है।
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