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Kushinagar News: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Wed, 30 Aug 2023 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 30 Aug 2023 12:04 AM IST
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एडीजे के न्यायालय में दाखिल की गई थी जमानत याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी गई। एडीजे के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी।
अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 16 साल की बेटी से महराजगंज जिले घुघली थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति प्रेम संबंध बनाकर उसका अश्लील वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसे छेड़ता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पहले तो पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया, लेकिन विवेचना के बाद इसमें दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। तब से वह जेल में बंद था।
उसने मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के प्रभारी न्यायाधीश शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी गई। एडीजे के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी।
अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 16 साल की बेटी से महराजगंज जिले घुघली थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति प्रेम संबंध बनाकर उसका अश्लील वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसे छेड़ता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पहले तो पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया, लेकिन विवेचना के बाद इसमें दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। तब से वह जेल में बंद था।
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उसने मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के प्रभारी न्यायाधीश शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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