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Kushinagar News: दहेज हत्यारोपी की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 14 May 2024 04:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 14 May 2024 04:02 AM IST
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Bail petition of dowry murder accused canceled
पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने सोमवार को दहेज हत्यारोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता उपकेंद्र पाठक ने पैरवी की थी।रामकोला थाना क्षेत्र के मठिया निवासी अफसरी खातून पत्नी सेराज ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि तुर्कपटटी थाना क्षेत्र के खैरटिया नौतन हर्दो निवासी अफलज से बेटी नजीमा की शादी की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए मारते-पीटते थे। पांच अप्रैल 2023 को ससुराल पक्ष के लोगों ने खाने में जहर देकर उसे मार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। और आरोपियों को जेल भिजवा दिया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी पति अफजल ने सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक में जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपी कि अपराध को गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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