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पत्नी के हत्यारे पति को 14 साल की सजा
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दहेज में बाइक, एक लाख नकद और दो तोले सोने की जंजीर नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकाने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पति को 14 साल की सजा सुनाई है। वारदात में उसका साथ देने वाले उसके पिता और मां को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने तीनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
अभियोजन के मुताबिक सैनी कोतवाली के मेड़ीपुर निवासी मुन्ना लाल सोनकर ने अपनी बेटी नीतू की शादी 16 अप्रैल 2015 को सदर कोतवाली के जुबरा गांव निवासी राम नारायण के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
पति राम नारायण, सास सुदामा देवी व ससुर बच्ची लाल नीतू पर मायके से दहेज में एक लाख नकद, बाइक और दो तोले सोने की जंजीर की मांग कर प्रताड़ित करते थे। दहेज को लेकर 22 जनवरी 2016 को ससुरालीजनों ने नीतू की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। मामले में मुन्ना लाल ने सदर कोतवाली में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पति, ससुर व सास के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। मामला अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट कीर्ति कुणाल की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने आठ लोगों की गवाही कराते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। मंगलवार को कोर्ट ने पति को 14 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा सह अभियुक्त विवाहिता की सास व ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जमा कराए जाने वाले 90 हजार अर्थदंड में से 50 हजार पीड़िता के पिता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के मुताबिक सैनी कोतवाली के मेड़ीपुर निवासी मुन्ना लाल सोनकर ने अपनी बेटी नीतू की शादी 16 अप्रैल 2015 को सदर कोतवाली के जुबरा गांव निवासी राम नारायण के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
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पति राम नारायण, सास सुदामा देवी व ससुर बच्ची लाल नीतू पर मायके से दहेज में एक लाख नकद, बाइक और दो तोले सोने की जंजीर की मांग कर प्रताड़ित करते थे। दहेज को लेकर 22 जनवरी 2016 को ससुरालीजनों ने नीतू की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। मामले में मुन्ना लाल ने सदर कोतवाली में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पति, ससुर व सास के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। मामला अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट कीर्ति कुणाल की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने आठ लोगों की गवाही कराते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। मंगलवार को कोर्ट ने पति को 14 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा सह अभियुक्त विवाहिता की सास व ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जमा कराए जाने वाले 90 हजार अर्थदंड में से 50 हजार पीड़िता के पिता को दिए जाने का आदेश दिया है।