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दुष्कर्मी को 15 साल की सजा, 46 हजार जुर्माना

Sat, 30 Nov 2019 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 12:54 AM IST
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The culprit was sentenced to 15 years, fined 46 thousand
दुष्कर्मी को 15 साल की सजा, 46 हजार जुर्माना
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पिपरी इलाके के एक गांव में 29 मार्च 2019 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। बंधक बनाकर एक किशोरी से दुराचार किए जाने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना पिपरी इलाके के एक गांव में इसी साल मार्च में हुई थी।

पिपरी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 29 मार्च 2019 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी का घर पड़ता है। आरोप है कि इसी बीच पड़ोसी किशोरी को अपने घर के भीतर घसीट ले गया। वहां बंधक बनाकर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई भी की। इसके बाद लहूलुहान हालत में भगा दिया। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मुकदमा पास्को एक्ट की विशेष अदालत में चला। शुक्रवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनुपम कुमार ने दरिंदे को 15 वर्ष कारावास और 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इससे पहले शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता तथा उसके परिवारीजनों की आंखें भर आईं। पीड़ित पिता ने कहाकि आरोपी को फांसी की सजा दिलाने से पहले वह चैन से नहीं बैठेगा।
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