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Kaushambi News: दरोगा को बंधक बनाकर पीटने के दोषी सगे भाइयों समेत 6 को दस साल की सजा
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मंझनपुर(कौशाम्बी)। दरोगा को बंधक बनाकर पीटने के बाद सर्विस रिवाल्वर छीनने के आरोपी तीन सगे भाइयों समेत 6 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को दस-दस साल की सजा सुनाने के साथ ही 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वादी अभियोजन के अनुसार कौशाम्बी काेतवाली इलाके के मोहीउद्दीनपुर कोरांव निवासी कृष्ण कुमार शुक्ला के घर किसी मामले में 28 जून 2006 को पुलिस दबिश देने गई थी। इस दौरान राजेश अपने भाई रावेंद्र, रामबाबू और परिवार के कृष्ण कुमार, विनोद कुमार और राम कल्याण ने मिलकर दबिश टीम में शामिल दरोगा देवेंद्र नाथ मिश्रा को कमरे में बंदकर बेरहमी से पीटने के बाद सर्विस रिवाल्वर को छीन लिया।
मामले में उप निरीक्षक ध्रुव सिंह की तहरीर पर छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने नौ गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। अदालत का फैसला आते ही कोर्ट मुहर्रिर विष्णु उपाध्याय ने दोषियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया।
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वादी अभियोजन के अनुसार कौशाम्बी काेतवाली इलाके के मोहीउद्दीनपुर कोरांव निवासी कृष्ण कुमार शुक्ला के घर किसी मामले में 28 जून 2006 को पुलिस दबिश देने गई थी। इस दौरान राजेश अपने भाई रावेंद्र, रामबाबू और परिवार के कृष्ण कुमार, विनोद कुमार और राम कल्याण ने मिलकर दबिश टीम में शामिल दरोगा देवेंद्र नाथ मिश्रा को कमरे में बंदकर बेरहमी से पीटने के बाद सर्विस रिवाल्वर को छीन लिया।
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मामले में उप निरीक्षक ध्रुव सिंह की तहरीर पर छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने नौ गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। अदालत का फैसला आते ही कोर्ट मुहर्रिर विष्णु उपाध्याय ने दोषियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया।
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