{"_id":"65b6d33a90725ce1f3017664","slug":"son-in-law-arranged-a-second-marriage-father-in-law-filed-a-case-kaushambi-news-c-261-1-kmb1004-107855-2024-01-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: दामाद ने रचाई दूसरी शादी, ससुर ने लिखाया मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: दामाद ने रचाई दूसरी शादी, ससुर ने लिखाया मुकदमा
Mon, 29 Jan 2024 03:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 29 Jan 2024 03:50 AM IST
विज्ञापन
कड़ाधाम के औरेनी मजरा लोखरी का पूरा के रहने वाले एक शख्स ने दामाद पर अपनी बेटी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया है। ससुर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लोखरी का पूरा निवासी प्रेम चंद्र मौर्य ने बताया कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी वर्ष 2013 में फतेहपुर के खागा कोतवाली के छीमी निवासी ओम प्रकाश के साथ की थी। ससुराली दहेज को लेकर बेटी का उत्पीड़न करते थे। ऐसे में नीलम वर्ष 2015 से मायके में रहने लगी और गुजारे के लिए न्यायालय में वाद दायर कर दिया।
कोर्ट ने 18 जून 2018 को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। फैसले के अनुसार उसे 1.86 लाख की जगह अभी तक सिर्फ 75 हजार रुपये ही दिए गए हैं। 26 नवंबर 2023 को दोनों पक्ष के बीच समझौता हुआ। इसमें छह दिसंबर तक सात लाख 80 हजार रुपये देकर दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
आरोप है कि समझौते के दो माह बाद भी रुपये नहीं मिले। प्रेमचंद्र का आरोप है कि 10 जनवरी को भी सिराथू में ओमप्रकाश मिला तो उसने धमकी देते हुए कहा था कि वह और उसकी बेटी नीलम फतेहपुर में दिखी तो गोली मार दी जाएगी।
उसने यह भी कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और एक बेटी भी है। इस प्रेम चंद्र मौर्य ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
लोखरी का पूरा निवासी प्रेम चंद्र मौर्य ने बताया कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी वर्ष 2013 में फतेहपुर के खागा कोतवाली के छीमी निवासी ओम प्रकाश के साथ की थी। ससुराली दहेज को लेकर बेटी का उत्पीड़न करते थे। ऐसे में नीलम वर्ष 2015 से मायके में रहने लगी और गुजारे के लिए न्यायालय में वाद दायर कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट ने 18 जून 2018 को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। फैसले के अनुसार उसे 1.86 लाख की जगह अभी तक सिर्फ 75 हजार रुपये ही दिए गए हैं। 26 नवंबर 2023 को दोनों पक्ष के बीच समझौता हुआ। इसमें छह दिसंबर तक सात लाख 80 हजार रुपये देकर दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
आरोप है कि समझौते के दो माह बाद भी रुपये नहीं मिले। प्रेमचंद्र का आरोप है कि 10 जनवरी को भी सिराथू में ओमप्रकाश मिला तो उसने धमकी देते हुए कहा था कि वह और उसकी बेटी नीलम फतेहपुर में दिखी तो गोली मार दी जाएगी।
उसने यह भी कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और एक बेटी भी है। इस प्रेम चंद्र मौर्य ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।