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छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
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पइंसा कोतवाली इलाके के एक गांव में वर्ष 2015 में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी श्रवण कुमार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून 2015 को उसकी साली का मंझनपुर स्थित एक अस्पताल में प्रसव हुआ था। साली की देखभाल के लिए वह अपनी पत्नी के साथ अस्पताल गया था।
इस दौरान गांव के श्रवण कुमार ने घर में रही उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी उसे धमकी देते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजीव रंजन की कोर्ट में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को श्रवण को पांच साल की सजा व 11 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई।
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कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून 2015 को उसकी साली का मंझनपुर स्थित एक अस्पताल में प्रसव हुआ था। साली की देखभाल के लिए वह अपनी पत्नी के साथ अस्पताल गया था।
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इस दौरान गांव के श्रवण कुमार ने घर में रही उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी उसे धमकी देते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजीव रंजन की कोर्ट में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को श्रवण को पांच साल की सजा व 11 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई।