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छेड़खानी के आरोपी को चार साल की कैद, जुर्माना
Fri, 14 Jun 2019 01:00 AM IST
shailendra Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
Published by: shailendra Kumar
Updated Fri, 14 Jun 2019 01:00 AM IST
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पिपरी कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी 27 अक्तूबर 2013 को आंगन में पढ़ रही थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक दीवार फांदकर भीतर घुस आया और जोर-जबर्दस्ती करने लगा। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई भी की। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। केस की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। गुरुवार को एडीजे प्रथम अनुपम कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की।
इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को चार साल कैद और 11 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को चार साल कैद और 11 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
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