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गड़ा धन खोदने के बहाने किशोर के नरबलि की कोशिश

Sat, 16 Dec 2017 11:46 PM IST
Updated Sat, 16 Dec 2017 11:46 PM IST
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गड़ा धन खोदने के बहाने किशोर के नरबलि की कोशिश
गड़ा धन खोदने के बहाने किशोर की बलि की कोशिश
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-बहाने से बुलाकर ले गया था पड़ोसी युवक, परिजनों के पहुंचने पर भागे आरोपी
फोटो-
अमर उजाला ब्यूरो
अजुहा (कौशाम्बी)। सैनी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर मड़िहामई गांव में शुक्रवार रात तांत्रिकों ने एक किशोर की बलि देने का प्रयास किया। गांव का एक युवक रात को उसे गड़ा धन खोदने के बहाने बुलाकर ले गया था। घर से अचानक लापता किशोर की तलाश में परिजनों, ग्रामीणों को आता देख आरोपी भाग निकले। पीड़ित परिवार ने मामले में फिलहाल पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है।
सैनी कोतवाली के रसूलपुर मड़िहामई गांव का नीरज (13) पुत्र कमलेश कुमार शुक्रवार की रात घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच गांव का एक युवक आया और उसे गड़ा धन निकालने के बहाने गांव के बाहर नदी किनारे बुला ले गया। इस दौरान किशोर से रास्ते भर युवक पूछता रहा कि कभी तुम आग से जले हो या फिर कभी पानी में डूबने से बचे। बात करते-करते दोनों नदी किनारे पहुंच गए। जहां पहले से मौजूद चार-पाच लोग गड्ढे की खुदाई कर रहे थे। उधर किशोर के अचानक गायब होने पर परिजनों के साथ गांव के लोग किशोर को खोजते हुए नदी किनारे पहुंचे तो आरोपी तांत्रिक के साथ रहे अन्य लोग भाग निकले। परिजनों के पहुंचने पर किशोर की जान बची। ग्रामीणों की मानें तो इलाके में नर बली की कई घटनाएं हो चुकी है। उधर, नरबली की सूचना मिलते ही अजुहा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को मौके से नीबू, अगरबत्ती आदि पड़ी मिली। नरबली के प्रयास की हुई घटना से इलाके में सनसनी है। चौकी प्रभारी विनोद मिश्र ने बताया कि पीड़ित किशोर के परिजनों ने किसी प्रकार की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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दुष्कर्मी को 11 व मददगारों को चार-चार साल की कैद
-तीन साल पहले आरोपी युवक ने साथियों की मदद से किया था छात्रा से दुराचार
-विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। साथियों की मदद से छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले सरायअकिल के पिपरहटा गांव के युवक को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को 11 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मददगारों को भी दोषी करार देते हुए चार-चार साल सजा सुनाई है। इसके अलावा दुराचारी को 12 और साथियों पर 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीन साल पहले पिपरहटा गांव के युवक ने साथियों की मदद से सरायअकिल थाना क्षेत्र की एक छात्रा की अस्मत लूट ली थी। 27 अप्रैल को पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने शिवशंकर, कृष्णराज और कल्लू के खिलाफ दुराचार, छेड़खानी, मारपीट और धमकी का मामला दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत में चला। इस दौरान 12 गवाह परीक्षित कराए गए। शनिवार को अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार के साथ बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने शिवशंकर को दुराचार का दोषी पाते हुए 11 साल और कृष्णराज व कल्लू को छेड़खानी का दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कैद की सजा सुनाई। साथ ही दुराचारी से 12 व मददगारों से 11-11 हजार रुपए अर्थ दंड वसूलने का भी आदेश दिया है।
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