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उन्नाव: एसपी कार्यालय में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आग लगाने का मामला, एसपी ने तलब की रिपोर्ट

Tue, 17 Dec 2019 07:23 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 17 Dec 2019 07:23 PM IST
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unnao misdeed case, SP summoned report, point wise review of deliberation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
उन्नाव में एसपी कार्यालय में खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगाने वाली हसनगंज की दुष्कर्म पीड़िता के मामले में गंभीर एसपी ने हसनगंज कोतवाल व विवेचक को तलब कर घटना की रिपोर्ट दर्ज होने से आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने तक पुलिस की ओर से की गई कारवाई की बिंदुवार समीक्षा की।
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विवेचक ने सभी तथ्यों को सामने रखते हुए समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने की जानकारी दी। हसनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 23 वर्षीय युवती ने सोमवार सुबह 11 बजे एसपी कार्यालय के गेट पर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी।
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बिहारकांड के बाद एसपी कार्यालय में हुई इस घटना से पुलिस विभाग में हड़ंकप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस की लापरवाही से दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने से आहत हो बेटी के आग लगाने की बात सामने रखी थी।

जिला अस्पताल से पीड़िता को हैलट रेफर कराने के बाद एसपी विक्रांतवीर ने पुलिस पर लगे आरोपों की जांच के लिए कोतवाल हसनगंज एपी सिंह, विवेचक अब्दुल मन्नान को बुलाकर पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज होने से आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने तक की गई कार्रवाई की बिंदुवार जानकारी ली।

मामले में कुछ इस तरह बढ़ी पुलिस की कार्रवाई 
कोतवाल एपी सिंह के अनुसार खुद को जलाने वाली युवती ने दो अक्तूबर 2019 को आरोपी अवधेश सिंह समेत उसके परिवार के चार लोगों पर दुष्कर्म व जान की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना हसनगंज कोतवाली के अपराध निरीक्षक रामस्वारथ यादव को मिली।

विवेचना के दौरान उन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस के डर से आरोपी ने गिरफ्तारी स्टे लेने के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी लगाई। पुलिस ने पैरवी कर उसकी अर्जी नामंजूर की। 17 अक्तूबर को आरोपी हाईकोर्ट से 10 दिन का अस्थाई गिरफ्तारी स्टे ले आया। 15 नवंबर को हाईकोर्ट ने अस्थाई स्टे को स्थाई कर दिया।
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28 नवंबर को हाईकोर्ट ने 25-25 हजार रुपये पर सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। बताया कि 27 अक्तूबर को विवेचक रामस्वारथ स्थानांतरण होने पर 13 नवंबर को कोतवाली के एसएसआई अब्दुल मन्नान को विवेचना मिली।

उन्होंने 11 दिसंबर 2019 को सभी आरोपियों को थाना बुलाया और उनकी जीडी में सभी की इंट्री कर हाईकोर्ट की खर्तों के आधार पर जमानत दी। 13 दिसंबर को विवेचक ने मामले में आरोप पत्र दखिल किया। 
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