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Kanpur News: धोखाधड़ी मामले में दोषी को तीन साल की कैद
Sat, 19 Sep 2026 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:57 AM IST
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कानपुर देहात। धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
अकबरपुर निवासी व्यक्ति ने फरवरी 2020 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि सिहुरा भवन गांव निवासी सुभाष चंद्र ने नौकरी का झांसा देकर उससे धोखाधड़ी की, जिस पर अकबरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदलात ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुना। दोनों पक्षों की दलील के बाद अदालत ने अभियुक्त सुभाष चंद्र को दोष सिद्ध कर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अकबरपुर निवासी व्यक्ति ने फरवरी 2020 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि सिहुरा भवन गांव निवासी सुभाष चंद्र ने नौकरी का झांसा देकर उससे धोखाधड़ी की, जिस पर अकबरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदलात ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुना। दोनों पक्षों की दलील के बाद अदालत ने अभियुक्त सुभाष चंद्र को दोष सिद्ध कर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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