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जानलेवा हमले में अभियुक्त को दस वर्ष की कैद

Fri, 28 Jan 2022 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 01:09 AM IST
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Ten years in prison for murderous assault
कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में छह साल पहले बकरी चराने को लेकर मारपीट और जानलेवा में कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद व साढ़े पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चल रही थी।
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हरिहरपुर गांव में 19 जुलाई 2016 को आनंद दुबे के खेत में अरहर की फसल बकरियां चर रही थीं। वह फसल के नुकसान को लेकर उलाहना देने आरोपियों के घर गए। वहां उनके सिर पर लोहे की राड से जानलेवा हमला कर दिया गया। आनंद की तहरीर पर गांव के ही हमीद उर्फ हामिद अली, कासिम व हबीब उर्फ हबीब अली पर मारपीट जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने हमीद और हबीब पर चार्जशीट लगाई थी। सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय निजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनीं। इसके बाद हमीद को घटना का दोषी मानते हुए दस साल का कारावास व 55 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, हबीब के विरुद्ध साक्ष्य न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय व शशिभूषण सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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