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अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सश्रम कारावास
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कानपुर देहात। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2009 मेें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला व मूल रूप से कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र अंतर्गत कटरी गांव का रहने वाला जितेंद्र सिंह उर्फ नन्हें उसकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
शिवली कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/लैंगिक अपराध संरक्षण कोर्ट-14 शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ नन्हें को अलग-अलग मामलों में कुल आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2009 मेें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला व मूल रूप से कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र अंतर्गत कटरी गांव का रहने वाला जितेंद्र सिंह उर्फ नन्हें उसकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
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शिवली कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/लैंगिक अपराध संरक्षण कोर्ट-14 शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ नन्हें को अलग-अलग मामलों में कुल आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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