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Kanpur News: 21 निजी अस्पतालों पर गिरी गाज, लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति

Thu, 09 Jan 2025 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2025 11:14 PM IST
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Punishment falls on 21 private hospitals, recommendation for license cancellation
इटावा। अग्निशन विभाग के कई बार नोटिस के बाद भी 21 निजी अस्पतालों में फायर सिस्टम के इंतजाम पूरे न करना उन्हें महंगा पड़ेगा। सीएमओ ने इन सभी निजी अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई को सीएमओ को पत्र भेजा हैं। इन सब पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
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यह जानकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि कई बार नोटिस व हिदायत के बाद 21 निजी अस्पतालों ने अपने अपने यहां अधूरे पड़े फायर सिस्टम के इंतजाम पूरे नहीं किए हैं। 25 दिन से अधिक समय हो जाने पर इन अस्पतालों ने फायर सिस्टम को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सीएफओ ने इन सभी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए सीएमओ को पत्र लिखा है।
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सीएफओ के अनुसार इन अस्पतालों में दयाल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, डॉ. के भरत चाइल्ड केयर सेंटर, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, चौधरी नर्सिंग होम, आरके स्पेशिलिस्ट केयर यूनिट, आरोग्य मेडीकेयर, बांके बिहारी हॉस्पिटल, सम्राट हॉस्पिटल, प्रज्ञा हॉस्पिटल, मंजू हॉस्पिटल शिवानी हॉस्पिटल, पंजशील हॉस्पीटल, श्रीजी हॉस्पीटल, सागर हॉस्पिटल, न्यू कृष्णा हॉस्पीटल, आशीर्वाद हॉस्पीटल, सेवा हॉस्पिटल आदि शामिल हैं।
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