निकाय चुनावः आज शाम से प्रचार वाहनों पर रोक, 22 को शाम तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
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22 नवंबर को निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार शाम पांच बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई वाहन प्रचार करते मिला तो उसे सीज कर दिया जाएगा। कानपुर शहर में धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रत्याशी भीड़ लेकर जनसंपर्क नहीं कर सकेंगे। वह दो या तीन लोगों के साथ लोगों से मिल सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम सिटी फाइनेंस संजय चौहान ने बताया कि हर प्रत्याशी को आचार संहिता का पालन हर हाल में करना है। आचार संहिता तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। छह उड़नदस्ते अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। अन्य अफसर भी फील्ड में रहेंगे।
निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार शाम पांच बजे से देशी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानें बंद हो जाएगी। 22 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद दुकानें खुलेंगी। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी अभिमन्यु सिंह ने दी है। उन्होंने बताया आयोग के निर्देश पर शराब, बीयर की दुकानें बंद रहेंगी।
प्रेक्षक से कर सकते शिकायत
कानपुर। आचार संहिता उल्लंघन या मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत की शिकायत प्रेक्षक से की जा सकती है। नगर निकाय चुनाव के प्रेक्षक आलोक सिन्हा का सर्किट हाउस का फोन नंबर 0512-2381034 है।
इसका भी ध्यान रखें
प्रत्याशी मतदान स्थल से सौ मीटर दूर अपना बस्ता लगा सकेंगे। इसमें एक टेबल और दो कुर्सी ही होगी।
मतदाता पर्ची पर किसी भी दल या प्रत्याशी का नाम या किसी तरह का चुनाव चिह्न नहीं होगा।
प्रत्याशी मतदान के दिन अपने वाहनों से मतदाताओं को नहीं ला सकेंगे। अगर कोई वाहन मतदाताओं को ढोते मिला तो सीज कर दिया जाएगा।
मतदाता अपने वाहन से मत डालने के लिए जा सकेंगे। उन्हें अपना वाहन मतदाता स्थल से सौ मीटर दूर खड़ा करना होगा।