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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   news related to Transfer of Arms License

अब शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराना नहीं होगा आसान, ये नियम भी पढ़ लें

Sat, 02 Feb 2019 03:38 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 02 Feb 2019 03:38 PM IST
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news related to Transfer of Arms License
डेमो पिक
अब पिता की अर्जी पर ही शस्त्र लाइसेंस बेटे के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। पहले बेटे के आवेदन पर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। बाद में पिता का हलफनामा लिया जाता था।
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कानपुर में एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वरासत के शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था में पिछले सप्ताह बदलाव किया है।
 

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डेमो पिक
70 साल से ज्यादा उम्र या लाइसेंस के 25 साल पूरे होने पर मां या पिता अपना लाइसेंस बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं।

पिता या मां के निधन के बाद भी बेटे या बेटी शस्त्र लाइसेंस अपने नाम करा सकते हैं। 
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