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हरदोई: दुष्कर्म में पूर्व प्रधान समेत दो को आजीवन कारावास, 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Mon, 12 Oct 2020 09:07 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 12 Oct 2020 09:07 PM IST
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Life imprisonment for two including former head in misdeed
सांकेतिक तस्वीर
हरदोई जिले में 12 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज सप्तम विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संगीता कुमारी ने पूर्व प्रधान समेत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक वीरेश सिंह ने बताया कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला को भूमि का पट्टा किया गया था। जब पट्टा किया गया था, तब गांव के प्रधान हरद्वारी थे।
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पट्टा मिलने से प्रधान नाराज थे और रंजिश मानते थे। 23 सितंबर 2008 को शाम करीब छह बजे महिला सास के साथ शौच के लिए गई थी। जब वह वहां से लौट रही थी तो रास्ते में उसे प्रधान हरद्वारी ने पकड़ लिया व राजबहादुर ने तमंचा लगा दिया।
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जान से मारने की धमकी देकर दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले में तीन लोग और नामजद किए गए थे। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हरद्वारी व राजबहादुर को दुष्कर्म का दोषी करार देकर सजा सुनाई। वहीं मुकदमे के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से आधी पीड़िता को दी जाए।
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