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फर्रुखाबाद: दुष्कर्म कर हत्या करने में दो को आजीवन कारावास, तीस-तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Mon, 17 Feb 2020 09:04 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 17 Feb 2020 09:04 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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फर्रुखाबाद में जिला जज सुभाष चंद ने दुष्कर्म कर युवती की हत्या के मुकदमे में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 19 वर्षीय पुत्री 3 सितंबर 2017 को खेत गई थी।
वहां से घर लौटते समय गांव लहरा रजा कुलीपुर निवासी ओमचंद्र व अजय किशोर ने उसको पकड़ लिया। उसे अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर शव छोड़कर भाग गए।
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वहां से घर लौटते समय गांव लहरा रजा कुलीपुर निवासी ओमचंद्र व अजय किशोर ने उसको पकड़ लिया। उसे अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर शव छोड़कर भाग गए।
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पुत्री के घर न लौटने पर परिजन गांव के कुछ लोगों के साथ उसकी तलाश करने लगे। गांव से कुछ दूरी पर युवती का शव पड़ा मिला। पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी ओम चंद्र व अजय किशोर के खिलाफ दुष्कर्म कर हत्या करने में आरोप पत्र दाखिल किया।
बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। जिला जज ने दोनों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। जिला जज ने दोनों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।