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हरदोई: हत्यारे दो भाइयों को आजीवन कारावास, पांच साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

Tue, 06 Oct 2020 09:38 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 06 Oct 2020 09:38 PM IST
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Killer two brothers imprisoned for life
सांकेतिक तस्वीर
हरदोई जिले में पांच वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट वायु नंदन मिश्र ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम बीकापुर निवासी रामू यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अगस्त 2015 को उसके चाचा रामप्रसाद (60) व भाई मनीराम खेत से जानवर चराकर शाम करीब सात बजे गांव वापस आ रहे थे।
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गांव के ही उदयप्रताप सिंह के घर के सामने पहुंचे तो उदय प्रताप सिंह ने उधर से न निकलने की धमकी दी। इस पर विवाद बढ़ गया और झगड़ा हो गया। उदय प्रताप सिंह व उसके भाई अजय प्रताप सिंह ने राम प्रसाद व मनीराम पर हमला बोल दिया।
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इसी बीच उदय प्रताप सिंह ने बंदूक से फायरिंग कर दी। घटना में रामप्रसाद व मनीराम घायल हो गए। इलाज के दौरान रामप्रसाद की लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्या व जानलेवा हमले करने के अपराध में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।


अदालत ने अजय प्रताप सिंह को कुल 48 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई वहीं आरोपी उदय प्रताप सिंह को 53 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। उदयप्रताप को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार देकर सजा सुनाई। वही अदालत ने यह भी आदेश दिया की अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से 50 हजार रुपये मृतक रामप्रसाद के उत्तराधिकारियों को प्रदान किए जाएं।
 
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