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‘मौत की सवारी’: ब्रेक लगने पर 28 मीटर तक घिसटी थी वैन, 107 की थी स्पीड...लोडर भी था 100 के ऊपर, तीन गिरफ्तार

Sat, 10 Feb 2024 05:09 AM IST
हिमांशु अवस्थी मनीष निगम, अमर उजाला, कानपुर
मनीष निगम, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 10 Feb 2024 05:09 AM IST
सार

Kanpur News: अरौल सड़क हादसे में फोरेंसिक टीम ने दुर्घटनास्थल के आसपास सड़क देखी, तो लोडर और वैन के पहियों के घिसटने के निशान पाए गए। सूत्रों ने बताया कि ट्रक भी नियमों के विरुद्ध हाईवे पर खड़ा था। इसलिए वैन व लोडर के साथ ट्रक चालक को भी हादसे के लिए टीम ने दोषी माना है।

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Kanpur school van accident, Van speed was 107, loader was also above 100, three arrested
kanpur school van accident - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर के अरौल में दुर्घटनाग्रस्त हुई स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। ओवरटेक करने के कोशिश में पीछे से टक्कर मारने वाला लोडर भी 105 किमी की स्पीड पर था। टक्कर लगने के बाद वैन की रफ्तार 107 किमी. प्रति घंटे की हो गई और ब्रेक लगाने के बाद उसके पहिए 28.4 मीटर घिसटते चले गए।

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लोडर भी 28 मीटर तक घिसटने के बाद रुका। फोरेंसिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी। फॉरेसिक टीम ने रिपोर्ट में वैन व लोडर चालक के साथ हाईवे पर ट्रक खड़ा करने वाले चालक को दोषी माना है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने तीनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक, फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर खून, वैन के टूटे शीशे और शरीर के अंग मिले हैं।

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सड़क पर एक छात्र और एक छात्रा के दाएं पैर का जूता व पानी की दो बोतलें भी पड़ी मिलीं। टीम ने साक्ष्यों को थाना पुलिस को सौंप दिया। फोरेंसिक टीम ने दुर्घटनास्थल के आसपास सड़क देखी, तो लोडर और वैन के पहियों के घिसटने के निशान पाए गए। सूत्रों ने बताया कि ट्रक भी नियमों के विरुद्ध हाईवे पर खड़ा था। इसलिए वैन व लोडर के साथ ट्रक चालक को भी हादसे के लिए टीम ने दोषी माना है।

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फोरेंसिक टीम ने ऐसे आंकी वाहनों की गति
फोरेंसिक टीम ने दुर्घटनास्थल वाली सड़क को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा सफेद पट्टी से डिवाइडर की तरफ और दूसरा सफेद पट्टी से सड़क के किनारे की ओर। सफेद पट्टी से डिवाइडर तक लोडर के पहिये के घिसटने के निशान 28 मीटर तक और वैन के पहियों के निशान सड़क के किनारे की तरफ 28.4 मीटर तक मिले।

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ट्रक के पीछे दाईं तरफ टक्कर के निशान मिले
इसी आधार पर टीन ने दोनों वाहनों की स्पीड का आकलन किया। टीम को लोडर की बाईं तरफ की हेड लाइट की तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। वैन की छत गायब थी। प्लास्टिक का गार्ड बायीं तरफ अलग मिला। बॉडी में हरा पेंट लगा था। ट्रक के पीछे दाईं तरफ टक्कर के निशान मिले। इसी टीम ने इस नतीजे पर पहुंची कि तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से आगे चल रही वैन तेज गति से ट्रक से जा भिड़ी।

पहला दोषी: वैन चालक

बच्चे थे क्षमता से ज्यादा, स्पीड भी तेज
अरौल क्षेत्र के हलपुरा गांव निवासी चालक हरिओम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के क्षमता के अधिक बच्चों को बैठाकर तेज स्पीड में वैन दौड़ा था। इसी वजह वह स्टीयरिंग नहीं संभाल सका। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

दूसरा दोषी: लोडर चालक

शराब पीने की बात मानी, रफ्तार भी तेज
लोडर की रफ्तार भी बहुत तेज थी। उसका चालक ऋषि कटियार दो दिन से लगातार गाड़ी चला था। झपकी आने पर वैन से टक्कर हो गई। उसने शराब पीये होने की बात भी कही, लेकिन मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई।

तीसरा दोषी: ट्रक ड्राइवर

नियमों के विरुद्ध ट्रक हाईवे पर खड़ा किया
ट्रक चालक सरफराज ने नियमों के विरुद्ध ट्रक हाईवे किनारे खड़ा कर रखा था। नियमानुसार तय स्थान पर ट्रक या कोई भारी वाहन खड़ा करना होता है। अफसरों का मानना है कि अगर ट्रक हाईवे पर न खड़ा होता तो हादसा न होता।

स्कूल प्रबंधन भी लापरवाही बरतने का दोषी
डीसीपी वेस्ट विजय ढुल, डीसीपी वेस्ट ने बताया कि मामले में सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर के प्रधानाचार्य व प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही बरतने और वैन चालक हरिओम कटियार, लोडर चालक ऋषि कटियार तेजी से वाहन चलाने और जान लेने की धारा में रिपोर्ट की गई है। वैन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस कारण विवेचना में उसके विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। ट्रक ड्राइवर भी वाहन को हाईवे किनारे नियम विरुद्ध खड़ा करने का दोषी है।

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