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कानपुर: किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले को सात साल कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 02 Sep 2026 10:38 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 02 Sep 2026 10:38 PM IST
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Kanpur: Man sentenced to seven years in prison and fined for having relations with a teenage girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
शादी का झांसा देकर किशोरी को ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने सात साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चकेरी के सनिगवां निवासी किशोरी के पड़ोस में रहने वाली महिला के घर उसका रिश्तेदार सिविल लाइंस निवासी सीबू उर्फ अमित जायसवाल आता था। सीबू की दोस्ती किशोरी से हो गई। 14 मई 2015 की रात सीबू किशोरी को घर से ले गया था। सीबू उसे दिल्ली ले गया जहां उसके साथ मंदिर में शादी की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद दोनों कानपुर आ रहे थे तभी पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था। सीबू को जेल भेजा। 
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