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Kanpur: कोर्ट के फैसले के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा इंक्रीमेंट का लाभ

Tue, 07 Oct 2025 06:11 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 07 Oct 2025 06:11 PM IST
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Kanpur: Even after court's decision, retired employees are not getting the benefit of increment
कर्मचारियों ने दिया धरना - फोटो : अमर उजाला
प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले मंगलवार को सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने फील्ड गन फैक्टरी के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। धरने को निर्माणी में कार्यरत सभी यूनियन और एसोसिएशन ने समर्थन दिया।
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समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार सचान ने कहा कि 30 जून से 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने के संबंध में कैट इलाहाबाद ने जनवरी 2022 में आदेश पारित किया था जिसके खिलाफ निर्माणी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की थी जिसे न्यायालय ने जनवरी 2023 खारिज कर दिया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय और आयुध निदेशालय कोलकाता ने न्यायालय के आदेश को लागू कर पेंशनर लाभ देने के संबंध में आदेश जारी किया था।
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इसके बावजूद फील्ड गन फैक्टरी के प्रबंधन ने निर्माणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ आज तक नहीं दिया। उपाध्यक्ष छबिलाल यादव ने कहा कि लाभ न मिलने पर समिति नवंबर में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगी। इस मौके पर विनोद कुमार तिवारी, सुनील कुमार साहू, गोपाल कृष्ण शर्मा, अशोक कुमार वर्मा, हसमत अली, मोबीन खान, रुपिंदर सिंह, उदय प्रताप सिंह यादव आदि रहे।
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