{"_id":"625729ac5d934a03c1156819","slug":"kanpur-dehat-nine-years-imprisonment-for-culpable-homicide-attacked-for-not-giving-mangoes-akbarpur-news-knp6910737112","type":"story","status":"publish","title_hn":"कानपुर देहात : गैर इरादतन हत्या में नौ साल का कारावास, आम न देने पर किया था हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर देहात : गैर इरादतन हत्या में नौ साल का कारावास, आम न देने पर किया था हमला
विज्ञापन
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के खनपना गांव में नौ साल पहले आम न देने के विरोध में बुजुर्ग की पिटाई से मौत हो गई थी। मामले में आरोपी को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए नौ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
खनपना निवासी रामगोपाल सिंह 29 जून 2013 को नलकूप के गड्ढे में मृत पड़े मिले थे। बेटे हरिकरण सिंह ने जालिम सिंह का पुरवा बिधनू कानपुर के ध्रुवराज पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके त्रिशूल में खून भी लगा था।
पूछताछ में ध्रुवराज ने पुलिस को बताया था कि आम न देने पर गुस्से में हमला कर दिया तो रामगोपाल की मौत हो गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ साल कारावास की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि अदालत ने 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
खनपना निवासी रामगोपाल सिंह 29 जून 2013 को नलकूप के गड्ढे में मृत पड़े मिले थे। बेटे हरिकरण सिंह ने जालिम सिंह का पुरवा बिधनू कानपुर के ध्रुवराज पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके त्रिशूल में खून भी लगा था।
विज्ञापन
पूछताछ में ध्रुवराज ने पुलिस को बताया था कि आम न देने पर गुस्से में हमला कर दिया तो रामगोपाल की मौत हो गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ साल कारावास की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि अदालत ने 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।