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Kannauj: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में लिए थे फेरे, तीन लाख के लिए पत्नी को मार डाला, मिली उम्रकैद

Sat, 19 Oct 2024 10:52 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 19 Oct 2024 10:52 PM IST
सार

कन्नौज जिले में वर्ष 2019 में शादी के एक माह बाद ही पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Kannauj: Chief Minister took part in a mass marriage, killed his wife for Rs 3 lakh, got life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने के एक माह बाद ही पति ससुरालवालों पर तीन लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगा। जब ससुराल पक्ष ने असमर्थता जताई तो बेरहमी से पत्नी को मार डाला। पांच साल तक केस चलने के बाद जिला जज ने पति को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अल्हा निवासी अंकित उर्फ मंगली ने जनपद मैनपुरी के ग्राम पुसैना निवासी पूजा से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक मई 2019 को शादी की थी।
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शादी के बाद ही अंकित ने ससुराल पक्ष से तीन लाख रुपये की मांग की। ससुर रघुवीर ने बताया कि उन्होंने असमर्थता जताई और कहा था कि यदि उनके पास दहेज के लिए रुपये होते तो वह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी नहीं करते। इसके बाद अंकित उनकी बेटी की पिटाई करने लगा। आठ जून 2019 को बेटी ने फोन पर पिटाई की बात बताई थी। रात में उसने फिर लात-घूसों से पीटा, जिससे उसके लिवर, किडनी सहित कई आंतरिक अंग फट गए। इसके बाद उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी।
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कोर्ट में पेश हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी बताया कि किस तरह मृत्यु से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शादी के एक माह बाद ही अंकित ने नौ जून 2019 को पूजा की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। शु्क्रवार को जिला जज चंद्रोदय कुमार ने पति अंकित को दोषी पाया। शनिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाकर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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