फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   husband brutally murdered his wife now get 10 years in jail

पत्नी को जलाकर तड़पा-तड़पा कर दी थी पति ने मौत अब हत्यारे को मिली इतने साल की कैद

Fri, 03 May 2019 06:50 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 03 May 2019 06:50 PM IST
विज्ञापन
husband brutally murdered his wife now get 10 years in jail
पत्नी को जलाकर दी दर्दनाक मौत (फाइल फोटो)
उन्नाव में पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति को दोषी पाया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 78,600 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा ने करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 
विज्ञापन


लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के गांव त्रिलोकपुर निवासी रिंकी पुत्री सुरेश का वर्ष 2015 में असोहा थानाक्षेत्र के गांव रामपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र स्व. सूरजपाल पासवान से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से सुनील पत्नी रिंकी कोे दहेज में सोने की चेन न मिलने की बात पर पीटता था।
विज्ञापन


 

चंद रुपयों के लिए बीवी को सुलाया था मौत की नींद

मृतका रिंकी के पिता सुरेश ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 जुलाई 2016 को वह विवाद की सूचना पर बेटी की ससुराल गए थे। उसी दिन देर शाम सुनील शराब पीकर घर आया और पत्नी को पीटने लगा। बेटी को पिटता देख पिता ने विरोध किया तो उसे भी पीटा।

बाद में पत्नी रिंकी को कमरे में बंद कर केरोसिन डाल आग लगा दी। इससे वह जलने लगी। बेटी को जलता देख पिता सुरेश ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुनील पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों को सुना और बचाव पक्ष को सुनने के बाद साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर मृतका के पति सुनील को दोषी पाया। उन्होंने सुनील को दस साल कैद और 78,600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड में 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed