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Hamirpur Crime: दहेज के लिए ली थी पत्नी की जान, पति को 10 साल की कठोर जेल, सास-ससुर को किया दोषमुक्त

Thu, 07 May 2026 04:15 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 07 May 2026 04:15 PM IST
सार

Hamirpur News: हमीरपुर जिला न्यायालय ने पाटनपुर निवासी युवती की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में नामजद सास और ससुर को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया।

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Hamirpur Wife killed for dowry husband sentenced to 10 years of imprisonment in laws acquitted
सांकेतिक - फोटो : amar ujala

विस्तार

हमीरपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। इसी के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सास व ससुर को बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, सात जून 2023 की रात में बिवांर थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव निवासी प्रियंका (25) की मौत हो गई थी। उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला था।

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मृतका की मां विजय कुमारी निवासी बड़ागांव थाना पैलानी ने आठ जून 2023 को बिवांर थाने में शिकायती पत्र दिया था। बताया कि उसकी बेटी प्रियंका का विवाह 13 फरवरी 2020 को भरुआ सुमेरपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह से हुआ था। उस वक्त अपनी सामर्थ से अधिक दान दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुरालीजन शादी के बाद से ही लगातार दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे।

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मां ने लगाया था हत्या का आरोप
एक लाख रुपये नगद व मोटरसाइकिल की मांग करके उसे प्रताड़ित किया करते थे। पुलिस को दी गई सूचना में बताया कि उसकी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उक्त घटना में पति शिवपूजन पाल के अलावा ससुर रामसेवक, सास रजुलिया, जेठ अजयपाल, जेठानी आरती, देवर हरीपूजन व ननद सुनीता पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की।

आरोपी पति दोषी करार, 10 साल का कारावास
विवेचक ने जेठ, जेठानी, देवर व ननद के नाम पर फाइनल रिपोर्ट लगाकर पति व सास-ससुर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है। सास व ससुर को दोष मुक्त करते हुए पति को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 498 ए में दो साल की सजा व दो हजार जुर्माना लगाया है। धारा चार में एक साल की सजा के साथ एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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