Hamirpur: नाबालिग पुत्री संग यौन उत्पीड़न में दोषी पिता को 12 साल कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Fri, 03 Apr 2026 06:20 PM IST
सार
Hamirpur News: हमीरपुर में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग पुत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आपराधिक धमकी के मामले में चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।