फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hamirpur father gets 12 years in minor abuse case

Hamirpur: नाबालिग पुत्री संग यौन उत्पीड़न में दोषी पिता को 12 साल कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Fri, 03 Apr 2026 06:20 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 03 Apr 2026 06:20 PM IST
सार

Hamirpur News: हमीरपुर में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग पुत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आपराधिक धमकी के मामले में चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

विज्ञापन
Hamirpur father gets 12 years in minor abuse case
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अभियोजन के अनुसार घटना 29 मार्च 2018 की है, जब पीड़िता घर में अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पिता ने उसके साथ जबरदस्ती कर यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय मां खेत पर गई थी और भाई घर से बाहर था। डर के कारण पीड़िता तत्काल शिकायत नहीं कर सकी और करीब 10 दिन बाद 9 अप्रैल 2018 को थाना पुलिस को लिखित तहरीर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर विधि प्रयोगशाला भेजे।

विज्ञापन

जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में वृद्धि की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान, मेडिकल साक्ष्य और अन्य प्रमाणों को महत्वपूर्ण माना गया। पीड़िता की मां ने भी अदालत में बेटी का साथ दिया और बयान दर्ज कराए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed