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Kannauj Crime News: साढ़े चार साल पहले बालिका से दुष्कर्म का मामला, दो दोस्तों को बीस-बीस साल की सजा
Tue, 05 Jul 2022 09:46 PM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Tue, 05 Jul 2022 09:46 PM IST
सार
विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में 2017 में नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड़ भी लगाया गया है, जिसकी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कन्नौज जिले में साढ़े चार साल पुरानी घटना में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दो लोगों को दोषी करार दिया है। बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों अभियुक्तों को बीस बीस साल की सजा सुनाई है। दोनों पर मिलाकर दो लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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बता दें कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नौ वर्षीय बालिका चार सितंबर 2017 की शाम चार बजे बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही। इस दौरान मैनपुरी के छिपट्टी मोहल्ला निवासी पवन कठेरिया और माधौनगर विशुनगढ़ निवासी उसके दोस्त संजीव कठेरिया ने सुनसान रास्ते पर बालिका को दबोच लिया था।
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इसके बाद मक्का के खेत में ले जाकर बारी-बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बालिका ने पिता को जानकारी दी। दूसरे दिन पिता ने थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की।
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आठ गवाहों समेत पीडि़ता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पवन कठेरिया और उसके दोस्त संजीव कठेरिया को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दोषियों पर एक लाख एक हजार-एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।