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चित्रकूट: लूट के मामले में दो को पांच साल की सजा, 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Tue, 03 Nov 2020 12:06 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 03 Nov 2020 12:06 AM IST
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तमंचा सटाकर बाइक सवार से मोबाइल व रुपया लूटने में दो अभियुक्तों को अपर जिला जज ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि राजापुर थाने के भदेवरा गांव के निवासी राजनारायण वर्मा पुत्र मोहन लाल छह अगस्त 2016 की रात को बाइक से कर्वी से घर जा रहे थे।
इसी दौरान झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालापुर के पास दो युवकों ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद तमंचा सटाकर 28 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर दोनों युवक बाइक से कर्वी की ओर भाग गए थे।
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इस पर पीड़ित ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बबलू सिंह और अमित रैकवार के खिलाफ सात अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर जिला जज निहारिका चौहान ने कोलगदहिया गांव निवासी बबलू सिंह पुत्र भोला सिंह व बांदा जिले के कमासिन थाने के मुसींवा गांव निवासी अमित रैकवार पुत्र रामदीन को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि राजापुर थाने के भदेवरा गांव के निवासी राजनारायण वर्मा पुत्र मोहन लाल छह अगस्त 2016 की रात को बाइक से कर्वी से घर जा रहे थे।
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इसी दौरान झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालापुर के पास दो युवकों ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद तमंचा सटाकर 28 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर दोनों युवक बाइक से कर्वी की ओर भाग गए थे।
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इस पर पीड़ित ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बबलू सिंह और अमित रैकवार के खिलाफ सात अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर जिला जज निहारिका चौहान ने कोलगदहिया गांव निवासी बबलू सिंह पुत्र भोला सिंह व बांदा जिले के कमासिन थाने के मुसींवा गांव निवासी अमित रैकवार पुत्र रामदीन को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।